ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामला : वादी-प्रतिवादी पक्ष की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित किया।
वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद – शृंगार गौरी सर्वे मामले में बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है।
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने 7 मई को सिविल जज सीडी रवि कुमार दिवाकर के न्यायालय में कोर्ट कमिश्नर बदलने की याचिका दायर की थी जिसपर सुनवाई हो रही है।
इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) महेंद्र प्रसाद पांडेय ने बताया कि वादी पक्ष ने मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर के एक-एक हिस्से का सर्वे करने का स्पष्ट आदेश दिया जाए। वहीं, प्रतिवादी नंबर 4 ने मांग की है कि एडवोकेट कमिश्नर बदल दिया जाए। दोनों पक्षों ने अपने अनुरोध के समर्थन में तर्क और तथ्य प्रस्तुत किए। सुहवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

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