कल दिनांक-23.12.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्णिया श्री आमिर जावेद (भा0पु0से) के निर्देशानुसार मरंगा थानाध्यक्ष पु0अ0नि0 मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में अन्य पुलिसकर्मियों के सहयोग से मरंगा थाना अंतर्गत महादलित बस्ती जामुनबाड़ी, अलीनगर, देवकी मोहनपुर में जाकर जिले में शराब बंदी कानून को पूर्णतया लागू करने हेतु एवं अवैध शराब के सेवन/ खरीद बिकरी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए आम जनता को जागरूक किया गया। पूर्णिया पुलिस के द्वारा उन्हें बताया गया कि मदिरापान या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन हानिकारक होता है । मदिरापान एक सामाजिक बुराई है, मदिरापान करने के पश्चात मनुष्य में तर्क करने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। वह अच्छे -बुरे और नैतिक -अनैतिक में फर्क नहीं कर पाता है।मद्यपान से धन अपव्यय तथा शारीरिक शक्ति का ह्रास तो स्पष्ट ही होता है इसके अतिरिक्त सामाजिक विघटन बढ़ता है, तथा सामाजिक अव्यवस्था और अराजकता का विकास होता है ।
हमारे राज्य बिहार में मद्य निषेध कानून को पूर्णतः लागू है। शराब पीने अथवा इसके कारोबार करने वाले को बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत कठोर दण्ड का प्रवाधान है । सरकार एवं पुलिस के अतिरिक्त हर नागरिक की व्यक्तिगत एवं सामाजिक जिम्मेदारी है ,की वो शपथ लें की जीवन में कभी भी शराब या किसी अन्य नशीली पदार्थ को हाथ नहीं लगायेंगे तब जाकर हम नशा मुक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं ।
अंत में उनको समाज के मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शिक्षा एवं खेलकूद आदि रचनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिया गया फुटबॉल एवं खेल सामग्री उपहार स्वरूप प्रदान किया गया।


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