हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ( HRERA) ने पांच दोषी बिल्डरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।
समय पर खरीदारों को अपनी आवास इकाइयों को वितरित करने में विफल रहने के बाद (HRERA) की गुरुग्राम पीठ ने पांच बिल्डरों पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
रेगुलेटर ने, हालांकि, रीयलटर्स के RERA पंजीकरण प्रमाण पत्र को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नई समयसीमा के साथ लागू रहने की अनुमति दे दी है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, आइडेंटिटी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड पर जून 2022 की घोषित समय सीमा के भीतर सेक्टर 103 में अपनी परियोजना अंसल हाईलैंड पार्क को पूरा नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।
वैसे इस मामले में प्राधिकरण ने रेरा पंजीकरण को मई 2024 तक लागू रहने की अनुमति दे दी है।
इसी तरह, गुरुग्राम के सेक्टर 37-डी में बीपीटीपी लिमिटेड के प्रोजेक्ट पार्क टेरा को पूरा नहीं करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन जो पहले अप्रैल 2022 थी, उसे बढ़ाकर अप्रैल 2024 कर दिया गया है।
बयान में कहा गया है कि एक अन्य डेवलपर एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को गुरुग्राम के सेक्टर 70-ए में ज़ेन रेजिडेंस -1 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के निर्माण को पूरा करने में विफल रहने के लिए दंडित किया गया है।
साथ ही, केएलजे रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड पर उसके व्यावसायिक प्रोजेक्ट केएलजे स्क्वायर का निर्माण सेक्टर 83, गुरुग्राम में जून 2021 की घोषित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं करने के लिए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
प्राधिकरण ने दिसंबर 2025 तक गुरुग्राम के सेक्टर 78 में इशान सिंह कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए स्पैज टावर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए रेरा पंजीकरण को प्रभावी रहने की अनुमति देते हुए रियल्टर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि इस परियोजना को 2020 के अंत तक पूरा किया जाना था।
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