सरदारपुर – हमारी मान्यता नर्सरी, kg-1 व kg-2 (जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं) जिसकी मान्यता जिला शिक्षा केंद्र से हमें 2 माह पूर्व ही मिली है तथा 3 वर्षों में नवीनीकरण भी करवाना पड़ता है
इसके बाद अब हमें महिला बाल विकास कल्याण विभाग से भी 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों की मान्यता लेना होगा इन अलग-अलग विभागों से मान्यता लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जिससे विद्यालय संचालन व शिक्षण कार्य पर विभागीय अतिरिक्त कार्यवाही के कारण प्रभाव पड़ेगा
इससे अच्छा है कि हमें एक विभाग संबंधित ही रखा जाए
और संगठन का यह भी कहना है कि रजिस्ट्रेशन करवाना भी है तो हमें हमारे विभाग से ही विधिवत रजिस्ट्रेशन करवाने कि कार्यवाही की जाए क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह जानकारी हमारे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी को भी पूर्ण रूप से नहीं होने के कारण भ्रांति फेल रही हैं कुछ अधिकारियों का कहना है यदि आप की नर्सरी से मान्यता है तो आप को नहीं लेना है जो विद्यालय कक्षा 1 से है उन विद्यालय को रजिस्ट्रेशन करवाना और कुछ का कहना है जो सिर्फ प्ले स्कूल चलाते हैं उनको करना है इस प्रकार की विसंगति के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा स्कूल में जाकर स्पष्ट निर्देशित किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो मान्यता समाप्त
बाल अधिकार संरक्षण के तहत केवल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं मान्यता नहीं मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी देता है रजिस्ट्रेशन करना और मान्यता देना अलग अलग है ₹1060 बाल संरक्षण के लिए है
जिला शिक्षा अधिकारी धार महेंद्र शर्मा
3 से 6 वर्ष के आयु वाले बच्चे बाल विकास संरक्षण के दायरे में आते हैं इसलिए बच्चों को कुछ स्पेशल अधिकार प्राप्त हैं जो पूर्ण हो रहे कि नहीं इसलिए स्कूलों से रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है
शासन द्वारा करवाया जा रहा है
महिला एवं बाल विकास कल्याण अधिकारी जिला धार
सरदारपुर राहुल सिंह चौहान
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