नवादा : उदिता सिंह जिला पदाधिकारी नवादा ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की। द्वितीय अपील के तहत 11 परिवादी उपस्थित हुए , जिसमें से 05 मामलों को निवारण कर दिया गया।
प्रस्तुत द्वितीय अपील पिन्टु कुमार, ग्राम सैदपुर, प्रखंड हिसुआ ने वार्ड नम्बर 04 में नल जल का समरसेबुल से संबंधित लिखित आवेदन दिया था। प्रथम अपीलीय प्राधिकार नवादा के द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत आॅन लाईन द्वितीय अपील दायर किया गया था। द्वितीय अपील की सुनवाई की गयी एवं निष्पादन कर दिया गया।
द्वितीय अपीलवाद परमेन्द्र कुमार, सेवानिवृत प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, रजौली का पेंशन एवं उपादान स्वीकृति संबंधी आपत्ति का निस्तार करते हुए पेंशन प्रपत्र तथा सेवापुस्त मूल में भेजने तथा ग्रुप बीमा भुगतान में आ रही एचआरएमएस की तकनीकी समस्या का निवारण करते हुए विपत्र कोषागार में भेजने के संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकार, नवादा के द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत आॅन लाईन द्वितीय अपील दायर किया गया था। आज द्वितीय अपील की सुनवाई की गयी एवं इस समस्या को निवारण कर दिया गया।
द्वितीय अपीलवाद में सुजल भुषण, लाईनपार मिर्जापुर, वार्ड नं0-19, प्रखंड नवादा के द्वारा पारिवारिक राशन कार्ड के संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकार, नवादा द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.11.2022 को आॅन लाईन द्वितीय अपील दायर किया गया है। द्वितीय अपील के तहत जिलाधिकारी के द्वारा सुनवाई के पश्चात समस्या को निवारण कर दिया गया।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों/पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर/रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की, निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क कहीं भी अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब आॅनलाईन भी शिकायत/अपील की जा सकती है।
आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाए।

“संजय कुमार वर्मा”


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