हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य या केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किसी भी वैधानिक विश्वविद्यालय द्वारा दी गई बैचलर ऑफ वोकेशनल (बी. वॉक) डिग्री को रोजगार के उद्देश्यों के लिए किसी अन्य 3 वर्षीय स्नातक डिग्री के
समकक्ष माना जाएगा, जहां ‘स्नातक डिग्री’ की पात्रता की शर्त हो।
मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की सिफारिश के अनुसरण में राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है।
इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मण्डल आयुक्तों, जिला उपायुक्तों तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को पत्र लिख कर इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
इस फैसले से युवाओं मैं एक नए आत्मविश्वास की अनुभूति पैदा होगी और रोजगार मिलने के अवसर मैं वृद्धि होगी।
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